पलवल में कावडियों की सुरक्षा के दृष्टिगत धारा 144 लागू

Posted by: | Posted on: July 27, 2018

पलवल( विनोद वैष्णव )।  जिलाधीश मनीराम शर्मा ने श्रावण मास-अगस्त, 2018 में 01 अगस्त 2018 से 10 अगस्त 2018 तक कावड आगमन पर जिला में कावडियों के सुगम आवागमन के लिए सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला क्षेत्र में अपराधिक प्रक्रिया (1973) के तहत धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधीश के उक्त आदेश 01 अगस्त से 10 अगस्त 2018 तक लागू रहेंगे। जिलाधीश के उक्त आदेशों की उल्लंघना पर कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार दिल्ली-मथुरा सडक़ मार्ग पर मथुरा की तरफ केवल बाई ओर मुख्य सडक़ मार्ग से कम से कम 100 फुट की दूरी पर कांवड़ शिविर स्थापित किए जा सकते हैं। कांवड़ शिविरों के मध्य कम से कम 02 किलोमीटर की दूरी अनिवार्य की गई है। जिलाधीश मनीराम शर्मा ने पलवल जिला क्षेत्र में कांवड़ शिविर लगाने के लिए संबंधित उपमण्डलों के उपमण्डल अधिकारी (ना.) से अनुमति लेना अनिवार्य किया है।





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *